खीरी कांड: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिदिन होगी सुनवाई
लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब पूर्व मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष सहित 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई प्रतिदिन हो रही है। अभियोजन ने दो गवाहों के बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष...
लखीमपुर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब खीरी हिंसा कांड में पूर्व मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष समेत 14 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई अब प्रतिदिन हो रही है। गुरुवार को अभियोजन ने दो गवाहों को पेश कर उनके बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष की ओर से गवाहों से जिरह की गई। एक गवाह से जिरह पूरी भी हो गयी जबकि दूसरे गवाह से जिरह जारी है। जिससे बचाव पक्ष शुक्रवार को जिरह करेगा। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे देवेन्द्रनाथ सिंह ने सुनवाई के लिए 20 सितम्बर की तारीख नियत की है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि तीन अक्तूबर 2021 को हुए खीरी कांड में चार किसानों और एक पत्रकार की मौत के मामले में पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष समेत 14 आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे की रोजाना सुनवाई करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब इस मुकदमे की सुनवाई प्रतिदिन की जा रही है। बुधवार को अभियोजन के सातवें गवाह से जिरह पूरी हो जाने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन मुकर्रर किया था। गुरुवार को अभियोजन ने दो गवाहों को पेश कर उनके बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष ने जिरह की। एक गवाह से जिरह पूरी भी हो गयी। जबकि दूसरे गवाह से जिरह पूरी नहीं हो पाने पर मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे देवेन्द्रनाथ सिंह ने जिरह जारी करते हुए सुनवाई के लिए शुक्रवार 20 सितम्बर की तारीख नियत कर दी।
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