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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़do not put retired before name of a retired judge high court said this is a violation of protocol

अवकाश प्राप्‍त न्‍यायाधीश के नाम के आगे रिटायर्ड न लगाएं, हाईकोर्ट ने कहा प्रोटोकॉल का उल्‍लंघन है ये

  • कोर्ट ने कहा कि ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि सेवानिवृत्त जज के नाम के आगे रिटायर्ड शब्द का प्रयोग किया जाए क्योंकि हाईकोर्ट के जज के सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनके नाम के आगे मिस्टर जस्टिस शब्द का प्रयोग किया जाता है।

Ajay Singh हिन्दुस्तानTue, 27 Aug 2024 01:53 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के नाम के आगे रिटायर्ड शब्द का प्रयोग ना किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है कि सेवानिवृत्त जज के नाम के आगे रिटायर्ड शब्द का प्रयोग किया जाए क्योंकि हाईकोर्ट के जज के सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनके नाम के आगे मिस्टर जस्टिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड शब्द का प्रयोग करना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

सेवा संबंधी मामले में लवकुश तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने कहा कि रिटायर्ड शब्द प्रत्यय के रूप में प्रयोग होना चाहिए। यह एक भ्रम है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मामले में अपर मुख्य सचिव गृह ने हलफनामा दाखिल किया जिसमें हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज के नाम का उल्लेख दोषपूर्ण तरीके से किया गया। 

इस पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह बेहद पीड़ादायक है कि एक जज के नाम के प्रयोग में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने निबंधक प्रोटोकॉल को निर्देश दिया है कि इस बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करें और यदि प्रोटोकॉल से संबंधित कोई गाइडलाइन है तो वह भी अदालत के समक्ष दाखिल की जाए।

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