दहेज के लिए मारपीट व तीन तलाक देने का आरोप मुकदमा
Badaun News - सहसवान की एक युवती ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए मारपीट करने, घर से निकालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने राज्य महिला आयोग को प्रार्थना पत्र भेजा, जिसके बाद...

सहसवान क्षेत्र की एक युवती ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए मारपीट करने, घर से निकालने और तीन तलाक देकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता द्वारा राज्य महिला आयोग को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर आयोग के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सहसवान कोतवाली के मोहल्ला दहलीज की रहने वाली शुमायला ने राज्य महिला आयोग को भेजे प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी 28 दिसंबर 2024 को मोहम्मद शाहिद पुत्र अब्दुल रसीद निवासी नगला इमाम बख्श, थाना गंजडुंढवारा, कासगंज के साथ हुई थी। शादी में उसकी हैसियत के अनुसार दहेज भी दिया गया, लेकिन पति मोहम्मद शाहिद, सास सरवरी, ननद नूरफात्मा, देवर मोहम्मद हनीफ और जेठ रफीक संतुष्ट नहीं हुए।
कुछ ही दिनों में सभी लोग दो लाख रुपये और बुलट की मांग करने लगे। पीड़िता का आरोप है कि पांच अप्रैल 2025 को ससुराल पक्ष के लोग उसके मायके आ गए और गाली-गलौज करते हुए मोहम्मद शाहिद ने उसे तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। राज्य महिला आयोग ने सहसवान कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने राज्य महिला आयोग के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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