Irshad Sentenced to 3 Years for Sexual Assault and Threats under POCSO Act छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के दोषी को सजा, Agra Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsAgra NewsIrshad Sentenced to 3 Years for Sexual Assault and Threats under POCSO Act

छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के दोषी को सजा

Agra News - विशेष न्यायाधीश कुंदन किशोर ने इरशाद को तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। 12 वर्षीय पीड़िता ने शमसाबाद थाने में शिकायत दी थी कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और जान से मारने...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराSat, 17 May 2025 07:56 PM
share Share
Follow Us on
छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के दोषी को सजा

छेड़छाड़, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी इरशाद निवासी शमसाबाद को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर ने तीन वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र प्रताप गौतम ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादिया ने थाना शमसाबाद पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी आयु 12 वर्ष है। आरोपी द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। विरोध पर उसका मुंह बंद कर पकड़कर ले गया। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने 25 मई 2017 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान 26 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

अहम साक्ष्य जुटा 12 अप्रैल 2018 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।