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फोन टैपिंग : गहलोत के पूर्व OSD लोकेश शर्मा हो सकते हैं गिरफ्तार, जानें वजह

  • अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में एफआईआर को निरस्त करने के लिए लगाई याचिका वापस ले ली है। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देश पर लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर अब तक लगी रोक भी हट गई है।

Prem Narayan Meena लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Nov 2024 06:35 PM
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राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय के फोन टैपिंग मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में एफआईआर को निरस्त करने के लिए लगाई याचिका वापस ले ली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर अब तक लगी रोक भी हट गई है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस लोकेश शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है।

लोकेश शर्मा का कहना है कि 25 सितंबर को पूछताछ के दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को अपना बयान दर्ज करवा दिया है। इसके साथ ही सबूत भी सौंप दिए हैं।उनकी तरफ से जांच एजेंसी को बयान दर्ज करवाने के बाद हाईकोर्ट में दर्ज याचिका का कोई औचित्य नहीं रह गया था। उन्होंने अपने वकील नितिन सलूजा के जरिए याचिका वापस लेने की अर्जी लगा रखी थी। आज उस मामले में सुनवाई थी। इस सुनवाई में याचिका वापस लेने की अर्जी मंजूर कर ली है।

उल्लेखनीय है कि फोन टैपिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में 2021 में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इस प्राथमिकी को रद्द करने के लिए लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसी के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी। लोकेश शर्मा ने यह याचिका वापस लेने की अर्जी लगाई थी। जिसे गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

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