Hindi Newsपंजाब न्यूज़Diljit Dosanjh Problem Increased after Concert in Chandigarh Strict Action Demanded from High Court

चंडीगढ़ में कन्सर्ट करके बढ़ गईं दिलजीत दोसांझ की मुश्किलें, कोर्ट से सख्त ऐक्शन की क्यों हो रही मांग?

  • दिलजीत दोसांझ के कन्सर्ट के दौरान कई जगहों पर शोर के लेवल की निगरानी की गई थी और पाया गया कि यह ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत निर्धारित किए गए लेवल से काफी ज्यादा था। हलफनामे के जरिए कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 18 Dec 2024 03:06 PM
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Diljit Dosanjh Concert: हाल ही में चंडीगढ़ में कन्सर्ट करने वाले दिलजीत दोसांझ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को बताया है कि 14 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ के कन्सर्ट में निर्धारित शोर सीमा का उल्लंघन किया गया। इसकी वजह से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिया जाए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने हाई कोर्ट से यह सिफारिश की है।

14 दिसंबर को हुए कन्सर्ट पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन 13 दिसंबर को कोर्ट ने दिलजीत को प्रोग्राम करने की अनुमति दे दी थी। हालांकि, इस दौरान कोर्ट ने यह साफ किया था कि कन्सर्ट में शोर सीमा का पालन किया जाना चाहिए। इसके लिए अधिकतम 75 डेसिबल शोर का लेवल तय किया गया है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो आयोजकों के खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता है।

लाइव लॉ के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दायर किए गए हलफनामे के मुताबिक, दिलजीत के कन्सर्ट प्रोग्राम के दौरान कई जगहों पर शोर के लेवल की निगरानी की गई थी और पाया गया कि यह ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत निर्धारित किए गए लेवल से काफी ज्यादा था। हलफनामे के जरिए कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। हालांकि, हाई कोर्ट तुरंत इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है। बेंच ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, “चूंकि इस मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है, इसलिए हम इस पर जनवरी में सुनवाई करेंगे...अन्य महत्वपूर्ण मामले भी प्रतीक्षा में हैं।”

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इससे पहले, दिलजीत के कन्सर्ट के आयोजकों के खिलाफ चंडीगढ़ नगर निगम ने कार्यक्रम स्थल पर फैली गंदगी के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। नगर निगम ने आयोजकों मेसर्स एसई इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट को 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज 2018' के उल्लंघन का हवाला देते हुए चालान जारी किया है। हालांकि फर्म ने नगर निकाय से अग्रिम अनुमति लेते समय कचरा उपकर (फीस) का भुगतान किया था, लेकिन जुर्माना शहर के निवासियों और स्थानीय पार्षद प्रेम लता द्वारा नगर आयुक्त अमित कुमार को 15 दिसंबर को सेक्टर 34 में प्रदर्शनी मैदान में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गंदगी फैलाने के बारे में कई शिकायतें उठाने के बाद लगाया गया।

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