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ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई दिल्ली सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी अपील की है। इसी के साथ 113 एंट्री पॉइंस पर मौजूद पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी एडवोकेट कमिश्नर को देने के आदेश दिए हैं।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Nov 2024 02:26 PM
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दिल्ली में प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति के बीच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि वह दिल्ली में ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए क्या कर रही है? कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए यह मानना ​​बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है।

वहीं दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में कुल 113 एंट्री पॉइंट है जिसमें से 13 ट्रकों के लिए भी शामिल हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से मदद करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रकों के प्रवेश की जांच के लिए 113 एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस कर्मियों को तैनात करने का निर्देश देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत और सीएक्यूएम आदेशों के बावजूद, दिल्ली सरकार और पुलिस ग्रैप IV के तहत नियमों का पालन करने में विफल रही है। ऐसे में कोर्ट ने 13 वकीलों को यह देखने के लिए नियुक्त किया है कि ट्रकों के प्रवेश पर बैन वाकई में लागू किया जा रहा है या नहीं। इन 113 एंट्री पॉइंट पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एडवोकेट कमिश्नर यानी इन वकीलों को देने के लिए कहा है।

दिल्ली सरकार को क्या निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी के लिए कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राजधानी में113 एंट्री पॉइंट्स हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के वकील का कहना है कि ग्रैप IV के तहत मुख्य रूप से 13 प्रमुख पॉइंट्स पर ही निगरानी रखी जाती है। इसका मतलब है कि बाकी 100 एंट्री पॉइंट्स पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

कोर्ट ने कहा, हम दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि सभी 113 एंट्री पॉइंट्स पर तुरंत चेकपोस्ट स्थापित किया जाए और यहां तैनात कर्मियों को स्वीकृत वस्तुओं के बारे में साफ तौर से से सूचित किया जाना चाहिए।

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