यीडा के 6508 आवंटियों को भी देना होगा किसानों के बढ़े मुआवजा में हिस्सा, इन सेक्टरों के लोगों पर बढ़ेगा बोझ
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के 6508 आवासीय प्लॉटों के आवंटियों पर भी असर पड़ेगा। प्राधिकरण इन आवंटियों से भी किसानों के 64.7 प्रतिशत मुआवजे की रकम वसूल करेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के 6508 आवासीय प्लॉटों के आवंटियों पर भी असर पड़ेगा। प्राधिकरण इन आवंटियों से भी किसानों के 64.7 प्रतिशत मुआवजे की रकम वसूल करेगा। उन्हें भी ब्याज समेत भुगतान करना होगा।
हाईकोर्ट ने किसानों के 64.7 प्रतिशत मुआवजे मामले में यमुना प्राधिकरण के हित में फैसला सुनाया है। फैसले में 13 बिल्डरों समेत 94 संस्थानों की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें किसानों के 64.7 प्रतिशत मुआवजे को ब्याज समेत देने के आदेश दिए गए थे। प्राधिकरण के मुताबिक, बिल्डरों और शैक्षणिक संस्थाओं को प्राधिकरण में छह हजार करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
इस मामले में शुक्रवार को प्राधिकरण के अधिकारियों ने बकायेदारों की गणना की तो यीडा क्षेत्र के 6508 आवासीय प्लॉट के आवंटी भी इसके दायरे में आ गए। हालांकि, उन्हीं आवंटियों को मुआवजे की 64.7 प्रतिशत राशि का ब्याज समेत भुगतान करना होगा, जिन्होंने वर्ष 2009 से 2014 तक यीडा की आवासीय योजनाओं में प्लॉट लिया है और अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। इस दायरे में सेक्टर-18 और 20 के आवंटी आएंगे।
आवंटियों पर 800 करोड़ बकाया : प्राधिकरण के अनुमान के मुताबिक, इन 6508 आवंटियों पर करीब 800 करोड़ की देनदारी बनती है। प्राधिकरण ने वर्ष 2016 में आवंटियों को उनकी देनदारी का हिसाब दिया था। इसका पूरा चार्ट तैयार किया गया था। सेक्टर-18 और 20 के कुछ आवासीय आवंटियों ने इसका विरोध किया और कोर्ट चले गए थे। अब कोर्ट के आदेश के अनुसार, इन आवंटियों को ब्याज के साथ रकम चुकानी होगी।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने कहा, ''हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार सिर्फ बिल्डर और संस्थान ही नहीं, बल्कि 6508 आवासीय प्लॉटों के आवंटी भी इसके दायरे में आए हैं।''
नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा, ''आवंटियों की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो पाई, पहले प्राधिकरण को इस बारे में पता करना चाहिए। आवंटी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।''
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