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जरूरत पड़ी तो सत्येंद्र जैन को स्विमिंग पूल ले जाएंगे...ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्यों कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत एक सितंबर के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने इसका जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया।

Sneha Baluni भाषा, नई दिल्लीSat, 26 Aug 2023 09:48 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत एक सितंबर के लिए बढ़ा दी है। जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने की है। जैन की तरफ से जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सूचित किया गया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है। ऐसे में उन्हें ठीक होने के लिए समय की जरूरत है। ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. वी. राजू ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध किया।

शुरुआत में, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि जैन नियमित जमानत के हकदार हैं, क्योंकि वह 15 महीने से अधिक समय से जेल में हैं। आप के वरिष्ठ नेता की चिकित्सीय स्थिति का जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा कि रीढ़ की हड्डी की एक महत्वपूर्ण सर्जरी के बाद जैन स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि चिकित्सकों ने जलीय फिजियोथेरेपी का सुझाव दिया है और जैन केवल सहायता से ही चल सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का पुरजोर विरोध किया और कहा कि जैन की स्वास्थ्य स्थिति का एम्स, दिल्ली द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'हम उन्हें (जैन) फिजियोथेरेपी के उद्देश्य के लिए स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं। वह जेल में एक स्विमिंग पूल चाहते हैं। यदि वह चाहें, तो हम उन्हें जलीय व्यायाम के लिए स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं। सभी मरीज स्विमिंग पूल का खर्च नहीं उठा सकते।' राजू ने कहा, 'उन्हें एक भी दिन के विस्तार की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई आधार नहीं है कि उन्हें एक दिन का भी (अंतरिम जमानत) विस्तार दिया जाए। कृपया चिकित्सा परामर्श देखें। चिकित्सा सलाह के प्रकार को देखें।'

पीठ ने तिहाड़ जेल के अंदर जैन को विशेष सुविधा दिए जाने की तस्वीरों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए मजाक में कहा, 'अगर वह फिजियोथेरेपी का लाभ उठाते हैं और आप उनकी तस्वीर लेते हैं और उसे प्रकाशित करते हैं, तो क्या किया जाए।' राजू ने अदालत को बताया कि वह दूसरा कैदी था, जिसने यह किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा, 'उन्होंने (जैन) जेल में दूसरे कैदी से मालिश कराई। श्रीमान, उनके साथ एक सामान्य याचिकाकर्ता की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए।'

ईडी ने जैन पर तिहाड़ जेल के अंदर विशेष सुविधाओं का लाभ उठाने का आरोप लगाया था और कहा था कि अज्ञात व्यक्ति उनके शरीर और पैरों की मालिश कर रहे थे। जैन न्यायिक हिरासत में बंद होने के बावजूद कई महीनों तक जेल के प्रभारी मंत्री बने रहे थे। ईडी ने अदालत के साथ कुछ सीसीटीवी तस्वीरें भी साझा की थीं और आरोप लगाया था कि जैन ज्यादातर समय या तो अस्पताल में रहे या जेल में उन सुविधाओं का आनंद ले रहे थे, जो किसी कैदी को नहीं मिलतीं। शीर्ष अदालत ने 24 जुलाई को जैन की अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी।

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