गुरुग्राम की 16 कॉलोनियों के लाखों लोगों को बड़ी राहत, 50 गज के प्लॉट की भी हो सकेगी रजिस्ट्री
आजादी के समय लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत में आए थे। सरकार ने उनके रहने को 1959 से लेकर 1966 तक री-हेबिलिटेशन और टाउन प्लानिंग स्कीम लागू की थी। उस समय सरकार द्वारा इन प्लॉट के आकार तय किए थे।
गुरुग्राम नगर निगम के दायरे में शामिल 16 कॉलोनियों के लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब नगर नियोजन (टाउन प्लानिंग योजना वाली) और पुनर्वास योजनाओं (री-हेबिलिटेशन) के तहत आवंटित 100 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंडों को 50-50 गज के दो हिस्सों में बांटा जा सकेगा और इसकी रजिस्ट्री हो सकेगी। अभी तक 200 गज तक के प्लॉटों को दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता था।
नियमों में बदलाव से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के बाद 100 वर्ग गज से छोटे प्लॉट को कागजों में अपने नाम नहीं करवा पा रहे थे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इसको लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
देश की आजादी के समय लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत में आए थे। उनको रहने के लिए सरकार ने 1959 से लेकर 1966 तक री-हेबिलिटेशन और टाउन प्लानिंग स्कीम लागू की थी। उस समय सरकार द्वारा इन प्लॉट के आकार तय किए गए थे। इसके बाद से इन लोगों को आवंटित प्लॉट का विभाजन (टुकड़ों में बांटना) नहीं हो रहा था। ऐसे में लोग अवैध तरीके से इन आवंटित प्लॉट की डिग्री आदि करवा लेते थे, लेकिन उनको वह स्थायी डिग्री नहीं मिल पाती थी। इस कारण लोगों के इन प्लॉट के नक्शे भी पास नहीं हो रहे थे।
कुछ लोगों के लिए बढ़ेगी समस्या
सरकार की इस योजना से लोगों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आवंटित प्लॉट को टुकड़ों में बांटने से पहले निगम में 1980 से पहले का रिकॉर्ड लोगों को जमा करवाना होगा। कई लोगों का कहना है कि उनके पास इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे लोगों को इसमें कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा जिन लोगों ने इन आवंटित प्लॉटों में अवैध रूप से फ्लैट आदि का निर्माण कर लिया है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।
1980 से पहले बसी कॉलोनी
गुरुग्राम में 1980 से पहले बसी करीब 16 कॉलोनी मियां वाली कॉलोनी, न्यू कॉलोनी, भीमनगर, शिवाजी नगर, सुभाष नगर, अुर्जन नगर आदि के लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
गुरुग्राम नगर निगम के मुख्य नगर योजनाकार सतीश पराशर ने कहा, ''पुनर्वास योजना के तहत आवंटित 100 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंडों को 50-50 गज के दो हिस्सों में बांटा जा सकेगा।''
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