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वन विभाग के नोटिस के बाद दिल्ली मेट्रो ने चौथे चरण का काम रोका, जानें वजह

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने वन विभाग के नोटिस के बाद गुरुवार को अपने चौथे चरण के तहत केशोपुर-पीरागढ़ी लाइन पर काम रोक दिया। वन विभाग ने डीएमआरसी पर वन संरक्षण कानून, 1980 के उल्लंघन का...

Praveen Sharma नई दिल्ली। एजेंसी, Fri, 28 Aug 2020 04:10 AM
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दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने वन विभाग के नोटिस के बाद गुरुवार को अपने चौथे चरण के तहत केशोपुर-पीरागढ़ी लाइन पर काम रोक दिया। वन विभाग ने डीएमआरसी पर वन संरक्षण कानून, 1980 के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स) अनुज दयाल ने कहा कि हमने केशोपुर-पीरागढ़ी लाइन पर काम रोक दिया है और सभी आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद काम फिर शुरू करेंगे।

यह लाइन 28.92 किलोमीटर लंबे जनकपुरी पश्चिम-आर के आश्रम मार्ग कॉरिडोर का हिस्सा है, जो मजेंटा लाइन का विस्तार है। हालांकि डीएमआरसी के एक अधिकारी ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए बातचीत चल रही है।

पश्चिमी संभाग के उप वन संरक्षक के अनुसार, डीएमआरसी ने विकासपुरी से पीरागढ़ी चौक के बीच रोड नंबर 26 की 5.34 किलोमीटर लंबी लाइन पर तथा नजफगढ़ नाले के 1,300 वर्ग मीटर के हिस्से पर काम के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली, जिसे वन्य क्षेत्र माना जाता है।

वन विभाग के अनुसार डीएमआरसी को फरवरी और अगस्त में कई नोटिस भेजे गए था और उक्त हिस्सों पर कोई निर्माण कार्य नहीं करने को कहा गया था। 

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