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सुनिश्चित करें कि चांदनी चौक के री-डेवलपमेंट का काम चलता रहे, HC ने केजरीवाल सरकार से कहा

हालांकि, अदालत की बेंच ने राज्य सरकार से कहा है कि पुर्नविकास का जो कार्य वहां चल रहा है वो जारी रहे इसे वो सुनिश्चित करें। अदालत की इस बेंच में जस्टिस तुषार राव गडेला भी शामिल थे। 

Nishant Nandan पीटीआई, नई दिल्लीThu, 9 Nov 2023 04:22 PM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार से कहा है कि वो यह सुनिश्चित करे कि चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण औऱ पुनर्विकास का काम चलता रहेगा। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने गुरुवार को इस संबंध में अपना आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा कि मार्केट का पुनर्विकास ट्रेडर्स एसोसिएशन की बेहतरी के लिए किया गया था और इसलिए इसे लेकर उनकी भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। चांदनी चौक के पुनर्विकास को लेकर स्वयं द्वारा दाखिल किए गए एक पीआईएल पर कार्यवाही खत्म करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की है। 

अदालत ने इस बात पर गौर किया कि चांदनी चौक में बूम-बैरियर्स लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे में भी लगाए गए हैं। वहां अथॉरिटी द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रकार के कार्यों पर संतोष जताते हुए अदालत ने कहा कि अब इस पीआईएल को आगे जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि, बेंच ने राज्य सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि पुर्नविकास का जो कार्य वहां चल रहा है वो जारी रहे इसे वो सुनिश्चित करें। अदालत की इस बेंच में जस्टिस तुषार राव गडेला भी शामिल थे। 

अदालत ने कहा कि ट्रेडर्स से उम्मीद है कि वो अथॉरिटी को सहयोग करें। अदालत ने कहा, 'ट्रेडर्स एसोसिशन जो कि हस्तक्षेपकर्ता हैं, उनकी भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। उस इलाके का विकास उनके कल्याण के लिए भी किया जा रहा है। इस बात की आशा है कि ट्रेडर्स एसोसिएशन जिम्मेदारी लेंगे और अथॉरिटी को उनके कार्यों में सहयोग करेंगे।'

अदालत ने इस बात पर गौर किया कि पुलिस ने गैर-पंजीकृत हॉक्स और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया है। यह भी गौर किया गया कि PWD ने मुख्य चांदनी चौक स्ट्रेच पर कैमरा लगवाया है। यह कैमरे लाल किला से फतेहपुर तक लगाए गए हैं ताकि नो एंट्री उल्लंघन को मॉनिटर किया जा सके। इन कैमरों की वजह से पिछले साल 19 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया था। 

अदालत को यह भी बताया गया कि रेड फोर्ट चौक पर पर्याप्त स्टाफ की तैनाती की गई है वो पैदल चलने वालों को सड़क पार करने में मदद करते हैं और उन्हें सब-वे के इस्तेमाल को लेकर भी गाइड भी करते हैं। इसके अलावा वो स्टाफ इलाके में मोटर वाहनों की एंट्री को रोकते हैं। 

अदालत में सरकार के वकील के इस बयान को भी रिकॉर्ड पर लिया कि यह सरकार, एमसीडी और अथॉरिटी की भी ड्यूटी है कि वो यह सुनिश्चित करें कि वो चांदनी चौक के री-डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण का काम सुनिश्चित करें, ताकि चांदनी चौक के गौरवशाली इतिहास को फिर से स्थापित किया जा सके।


 

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