दिल्ली के पूर्व शिक्षा निदेशक पर पत्नी को नौकरी देने का आरोप, CBI ने मांगी जांच की इजाजत
सीबीआई ने दिल्ली के मुख्य सचिव से एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ जांच करने की अनुमति मांगी है। आरोप है कि अधिकारी ने जाली शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी पत्नी को नौकरी दी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के मुख्य सचिव से एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ जांच करने की अनुमति मांगी है। आरोप है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने उम्र अधिक होने के बावजूद जाली शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी पत्नी का स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) के पद के लिए चयन किया। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय अगस्त 2020 से अक्टूबर 2021 तक दिल्ली के शिक्षा निदेशक थे।
सीबीआई ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखकर बताया था कि पूछताछ के दौरान पता चला है कि उदित प्रकाश राय ने शिक्षा निदेशक के पद पर रहते हुए दिल्ली तमिल एजुकेशनल एसोसिएशन (डीटीईए) द्वारा संचालित स्कूलों के प्रबंधन के पदाधिकारियों और अन्य के साथ आपराधिक साजिश रचकर अपनी पत्नी शिल्पी का चयन कराया था। राय ने जाली शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर जीव विज्ञान में पीजीटी (स्नातकोत्तर शिक्षक) के रूप में अपनी पत्नी की नियुक्ति की।
एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध होने का पता चला है। सीबीआई के सक्षम प्राधिकारी ने इस संबंध में एक नियमित मामला दर्ज करने को मंजूरी दे दी है।
वहीं, पूर्व शिक्षा निदेशक की पत्नी शिल्पी राय ने किसी भी गलत काम से इनकार किया। कहा, वे मेरे पति और मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं। मैंने भर्ती प्रक्रिया के दौरान सही दस्तावेज जमा किए हैं। जब शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन आया जब मेरे पति शिक्षा निदेशक थे, लेकिन 2021 में उनका तबादला हो गया और नियुक्ति प्रक्रिया 2022 में शुरू हुई।
कहा कि मैं सभी मानदंडों को पूरा कर रही थी, इसलिए मैंने आवेदन किया। मेरे पति ने भी मुझे आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक आईएएस अधिकारी की पत्नी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन क्यों नहीं कर सकती? उन्होंने कहा कि वह मार्च 2022 में नियुक्त हुईं और व्यक्तिगत कारणों से जुलाई 2023 में इस्तीफा दे दिया।
बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने के आरोप में डीटीईए स्कूलों के सात शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया था। उन्होंने इन शिक्षकों की नियुक्ति की सीबीआई जांच की मांग की थी।
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