Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीSupreme Court Overturns NCLAT Decision Orders Byju s to Pay 158 9 Crores to Cricket Board
बायजू की दिवाला कार्यवाही रोकने वाला आदेश खारिज
उच्चतम न्यायालय ने एनसीएलएटी के फैसले को खारिज कर दिया जिसमें बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी। न्यायालय ने बायजू को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के 158.9 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए...
Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 23 Oct 2024 04:22 PM
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एनसीएलएटी के उस फैसले को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें उसने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीएलएटी के उस आदेश को भी पलट दिया, जिसमें बायजू को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को मंजूरी दी गई थी। न्यायालय ने क्रिकेट बोर्ड को 158.9 करोड़ रुपये की निपटान राशि कर्जदाताओं की समिति के पास जमा करने का निर्देश दिया।
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