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बायजू की दिवाला कार्यवाही रोकने वाला आदेश खारिज

उच्चतम न्यायालय ने एनसीएलएटी के फैसले को खारिज कर दिया जिसमें बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी। न्यायालय ने बायजू को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के 158.9 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 23 Oct 2024 04:22 PM
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बायजू की दिवाला कार्यवाही रोकने वाला आदेश खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एनसीएलएटी के उस फैसले को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें उसने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीएलएटी के उस आदेश को भी पलट दिया, जिसमें बायजू को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को मंजूरी दी गई थी। न्यायालय ने क्रिकेट बोर्ड को 158.9 करोड़ रुपये की निपटान राशि कर्जदाताओं की समिति के पास जमा करने का निर्देश दिया।

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