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सरकार सुनिश्चित करें महिला कबड्डी टीम एशियाई चैंपियनशिप में भाग लें- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय युवा कार्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि भारतीय कबड्डी खिलाड़ियों को ईरान में 20 से 25 फरवरी तक होने वाली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति दी जाए। दो...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 6 Feb 2025 06:57 PM
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सरकार सुनिश्चित करें महिला कबड्डी टीम एशियाई चैंपियनशिप में भाग लें- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार केंद्रीय युवा कार्य मामले एवं खेल मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि भारतीय कबड्डी खिलाड़ियों को ईरान में 20 से 25 फरवरी तक होने वाली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति दी जाए। शीर्ष अदालत ने दो राष्ट्रीय महिला कब्बडी खिलाड़ियों की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है।

जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एकेएफआई) के प्रशासक व दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एसपी गर्ग को फेडरेशन का कार्यभार निर्वाचित कार्यकारणी सौंपने का निर्देश दिया है। जस्टिस गर्ग को एकेएफआई का कामकाज देखने के लिए प्रशासक नियुक्ति किया गया था। पीठ ने कहा है कि वह 20 से 25 फरवरी तक ईरान में होने वाली सीनियर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप (महिला) 2025 में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी की तात्कालिकता को देखते हुए यह आदेश पारित कर रहा है। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि ‘हालांकि कुछ मुद्दे हैं जिन पर बारीकी से विचार करने की जरूरत है लेकिन यह एक तदर्थ व्यवस्था थी जो खिलाड़ियों को 20 से 25 फरवरी के बीच ईरान में होने वाली आगामी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लेने की सुविधा देने के लिए बनाई गई थी। यह टिप्पणी करते हुए, शीर्ष अदालत ने जस्टिस गर्ग से फेडरेशन का कार्यभार निर्वाचित कार्यकारणी को सौंपने को कहा है।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जस्टिस गर्ग द्वारा फेडरेशन में किए गए काम की सराहना करते हुए कहा कि कार्यभार सौंपने का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने दिसंबर 2023 में निर्वाचित संस्था को को मान्यता दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें भरोसा दिया गया था कि एक निर्वाचित संचालन संस्था बनने की स्थिति में एकेएफआई पर लगा निलंबन हटा दिया जाएगा। इसके बाद पीठ ने उपरोक्त आदेश पारित किया। साथ ही, खेल मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि भारतीय महिला कब्बडी टीम ईरान में होने वाली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में भाग ले। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका और पूजा की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ गैर मान्यता प्राप्त एकेएफआई को ईरान में होने वाली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति नहीं दी है। पीठ को बताया कि कबड्डी टीम को इस आधार पर चैंपियनशिप में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंक इसका कामकाज निर्वाचित कार्यकारणी के तहत नहीं हो रहा है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को कहा था कि भारतीय खेल महासंघों में निष्पक्षता, स्वायत्तता और स्वतंत्रता लाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है और निहित स्वार्थों के साथ ऐसी संस्थाओं पर एकाधिकार करने वाले व्यक्तियों को बाहर करने की जरूरत है। खिलाड़ियों ने याचिका में भारतीय महिला टीम को एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में भेजने का निर्देश देने की मांग की थी।

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