बायजू को राहत वाले आदेश पर रोक
उच्चतम न्यायालय ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के एनसीएलएटी के फैसले पर रोक लगा दी। यह मामला बीसीसीआई के प्रायोजन सौदे से संबंधित 158.9 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक का है। बायजू की मूल...
नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने वित्तीय संकट से जूझ रही शिक्षा-प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के आदेश को निरस्त करने के एनसीएलएटी के फैसले पर बुधवार को रोक लगा दी। यह मामला भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ बायजू के प्रायोजन सौदे से संबंधित 158.9 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक का है। बायजू का संचालन करने वाली मूल कंपनी थिंक एंड लर्न को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के दो अगस्त को आए फैसले से बड़ी राहत मिली थी। उसमें कंपनी के संस्थापक बायजू रवींद्रन को फिर से नियंत्रण में ला दिया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एनसीएलएटी के फैसले को प्रथम दृष्टया 'अविवेकपूर्ण' करार देते हुए उसके क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश दे दिया।
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