न्यायालय बायजू से संबंधित याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमत
उच्चतम न्यायालय ने 'ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी' की अपील को शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी है। एनसीएलएटी ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगाई थी और 158.9 करोड़ रुपये के बकाये का...
नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के एक फैसले के खिलाफ अमेरिकी ऋणदाता कंपनी 'ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी' की अपील को शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर शुक्रवार को सहमत हो गया। एनसीएलएटी ने वित्तीय संकट से घिरी शिक्षा-प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और बीसीसीआई के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाये के निपटान को मंजूरी दी थी। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से बायजू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल ने अनुरोध किया कि मामले की जल्द सुनवाई किए जाने की जरूरत है। कौल ने कहा, केवल प्रवर्तकों द्वारा ही फंडिंग की गई और आज किसी ने कोई बाहरी उधार नहीं लिया है। हमें आज यह दिखाना होगा कि याचिका (अमेरिकी फर्म की) कितनी दुर्भावनापूर्ण है। इस पर प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, मैं इसे जल्द से जल्द सूचीबद्ध करवाता हूं।
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