पाकिस्तान : चौक का नाम भगत सिंह नहीं रखने पर कोर्ट ने फटकारा
पाकिस्तान की एक अदालत ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि लाहौर के शादमान चौक का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर नहीं रखने के लिए उसे अंतिम मौका दिया गया है। अदालत ने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा दायर...
लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को लाहौर के एक चौराहे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर नहीं रखने को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि इस संबंध में अदालती आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सरकार के पास जवाब देने के लिए ‘अंतिम मौका है।
शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के अदालत के आदेश पर पंजाब सरकार द्वारा अमल न किए जाने पर उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शम्स महमूद मिर्जा ने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को इस मामले पर जवाब देने का अंतिम मौका दिया। पंजाब के सहायक महाधिवक्ता साद बिन गाजी अदालत में पेश हुए और जवाब देने के लिए और समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि आठ नवंबर तय की।
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