दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला : अमानतुल्लाह खान की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। ईडी ने 2 सितंबर को खान को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।...
नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। गुरुवार को अदालत में ईडी ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति जताई है। मामले की सुनवाई 18 अक्तूबर को होगी। ईडी की तरफ से अधिवक्ता जोहैब हुसैन पेश हुए जबकि खान की तरफ से अधिवक्ता विक्रम चौधरी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुए। ईडी ने विधायक को ओखला स्थित आवास पर तलाशी लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से जुड़ा है। ईडी ने अपनी अभियोजन शिकायत (चार्जशीट के बराबर) में पांच लोगों को नामित किया है, जिसमें खान के तीन कथित सहयोगी, जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं। ईडी ने कहा कि यह तलाशी कर्मचारियों की कथित अवैध भर्ती और 2018-2022 के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देने के माध्यम से आरोपियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत लाभ से संबंधित मामले में की गई थी, जबकि उस समय अमानतुल्लाह खान बोर्ड के अध्यक्ष थे। ईडी ने दावा किया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से नकदी में अर्जित की और अचल संपत्ति खरीदने के लिए पैसे का निवेश किया।
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