पीएफआई की याचिका पर 11 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली प्रमुख संवाददातादिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की याचिका पर 11 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। याचिका
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की याचिका पर 11 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। याचिका में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें केंद्र द्वारा संगठन पर लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध की पुष्टि की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने प्रतिबंधित संगठन के वकील से कहा कि वह यूएपीए न्यायाधिकरण के आदेश की जांच करते समय न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए एक संक्षिप्त नोट दें। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता यूएपीए न्यायाधिकरण के आदेश को गुण-दोष के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह निर्णय सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने के बाद लिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि न्यायाधिकरण ने जिन तथ्यों एवं सबूतों पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया वह कानून के ज्ञात सिद्धांतों के विपरीत था। उन्होंने यह भी दावा किया कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा बचाव के लिए उठाए गए तथ्यों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला।
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