Notification Icon
Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीDelhi High Court Suspends Sentence of Former Congress MLA Asif Mohammad Khan in Land Encroachment Case

कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद की सजा निलंबित

अदालत से ------- - डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण के लिए छह साल की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 9 Sep 2024 12:12 PM
share Share

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की सजा निलंबित कर दी है। उन्हें डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में छह महीने कैद की सजा सुनाई गई थी। खान को दो लाख रुपये जमा करने का निर्देश भी दिया गया था। अदालत ने खान की सजा के खिलाफ अपील पर डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आसिफ मोहम्मद खान को 30 अगस्त को सजा सुनाई गई थी। इससे पहले दिल्ली की साकेत अदालत ने पूर्व विधायक की अपील खारिज करते हुए उन्हें छह महीने कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें डीडीए को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया था। खान ने जसोला गांव के इलाके में डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में 2018 के फैसले और सजा को चुनौती दी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विशाल सिंह ने 2018 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय और सजा के आदेश को बरकरार रखा। खान के वकील ने अदालत के आदेश की पुष्टि की। सत्र न्यायालय ने माना कि निचली अदालत ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्य की सही ढंग से सराहना की। सत्र अदालत ने 28 अगस्त को पारित निर्णय में कहा था अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही और दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपित अपराध को साबित करने में सक्षम है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आसिफ मोहम्मद (अपीलकर्ता) ने खसरा नंबर 409, गांव जसोला में स्थित डीडीए की जमीन पर 6 फीट x 30 फीट तक की कांटेदार तार की बाड़ को हटाकर सरकारी भूमि (डीडीए की जमीन) पर अतिक्रमण किया था। उस पर एक पक्का कंक्रीट प्लेटफॉर्म बना लिया। एफआईआर 23 नवंबर, 2007 को शिकायतकर्ता सुभाष चंद्र, निदेशक, भूमि प्रबंधन, डीडीए, नई दिल्ली की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें