जबरन उगाही की शिकायत रद्द कराने की मांग खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला द्वारा अपने लिव इन पार्टनर से जबरन उगाही के आरोप में एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने शिकायत को सही पाया और जांच के लिए योग्य माना। महिला ने शिकायत को आधारहीन...
नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की ओर से अपने लिव इन पार्टनर से जबरन उगाही के आरोप वाली एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी। न्यायमूर्ति नीना कृष्ण बंसल ने शिकायत का आधार सही पाते हुए उसे जांच के योग्य बताया और महिला की तरफ से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। महिला ने शिकायत को आधारहीन बताते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। जामियानगर थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़ित की मुलाकात महिला से बैंक में खाता खुलवाने के दौरान हुई थी। उसने खुद को तलाकशुदा और एकल मां बताया था, जबकि वह शादीशुदा थी। महिला ने तीन साल के दौरान 25 लाख रुपये खर्च कराए। साथ ही 15 लाख रुपये से अधिक कीमत की घड़ी और डेढ़ लाख रुपये कीमत के चश्मे इत्यादि चोरी कर लिए। वहीं, कई फर्जी बैंक दस्तावेज बना लिए। इसके अलावा दुष्कर्म की एफआईआर भी दर्ज करा दी, जिसके समझौते के लिए एक करोड़ रुपये की मांग की थी। पीड़ित की शिकायत पर अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं, महिला ने शिकायतों को झूठा बताते हुए एक ही जैसी कई शिकायतें दर्ज कराने का आरोप लगाया था।
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