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मद्रासी कैंप के निवासियों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाए : कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मद्रासी कैंप के निवासियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। नए फ्लाईओवर के निर्माण के कारण इन्हें स्थान खाली करने का नोटिस दिया गया था। अदालत ने प्रशासन से 10...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 10 Sep 2024 02:21 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पुराने बारापुला ब्रिज क्षेत्र में मद्रासी कैंप के निवासियों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाए। नए फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर इन लोगों को उस जगह को खाली करने का नोटिस दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने जंगपुरा के जेजे क्लस्टर मद्रासी कैंप के निवासियों द्वारा दायर की गई अर्जी पर दिल्ली सरकार, उसके लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा कि सवाल यह है कि कॉलोनी जल प्रवाह में बाधा डाल रही है या नहीं। यदि यह जल प्रवाह में बाधा डाल रही है तो इसे हटना ही होगा। शहर में अनावश्यक ही पानी भर जा रहा है। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं और कर दे रहे हैं, वे नहीं चाहते हैं कि उनके घरों में पानी भर जाए, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको वैकल्पिक जमीन पर ले जाया जाए। हम प्रशासन से पुनर्वास कराने को कहेंगे।

उच्च न्यायालय ने प्रशासन को 10 दिनों के अंदर इस बात पर वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा कि कॉलोनी जलप्रवाह में बाधा डाल रही है या नहीं। डीडीए की वकील प्रभाशाय कौर ने कहा कि यह कॉलोनी जलप्रवाह में बाधा डाल रही है। लोक निर्माण विभाग अदालत को पूरा विवरण दे सकता है। जब अदालत को बताया गया कि प्रशासन 12 सितंबर को वहां के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है तब उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रशासन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करे।

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