तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सामग्री के उपयोग पर रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकप्रिय धारावाहिक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के नाम, पात्रों और सामग्री के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी है। निर्माताओं ने आरोप लगाया कि कई संस्थाएं व्यावसायिक लाभ के लिए इसका...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नाम, पात्रों और सामग्री के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी है। इस धारावाहिक के निर्माताओं ने आरोप लगाया है कि कई संस्थाएं व्यावसायिक लाभ के लिए वेबसाइट संचालित कर, सामान बेचकर और यहां तक कि यूट्यूब पर अश्लील वीडियो प्रसारित कर इसके नाम, पात्रों की तस्वीरें आदि का इस्तेमाल कर रही हैं। 16 से अधिक वर्ष से प्रसारित हो रहे इस धारावाहिक के लगभग चार हजार एपिसोड आ चुके हैं। धारावाहिक के प्रोड्यूसर द्वारा दायर मुकदमे पर कई ज्ञात और अज्ञात संस्थाओं के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित कर न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि अगर एकतरफा अंतरिम रोक नहीं लगाई गई तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। वादी नीला फिल्म प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि उसके पास अपने धारावाहिक और इसके पात्रों से संबंधित भारत में कई पंजीकृत ट्रेडमार्क पर वैधानिक अधिकार है। इसके कुछ ट्रेडमार्क तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उल्टा चश्मा, तारक मेहता, जेठालाल, गोकुलधाम आदि हैं।
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