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कोचिंग सेंटर हादसा : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओल्ड राजेन्द्र नगर कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों को 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी है। यह निर्णय तब लिया गया जब कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी।...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 13 Sep 2024 02:03 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ओल्ड राजेन्द्र नगर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह राहत सह-मालिकों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह द्वारा रेड क्रॉस के पास पांच करोड़ रुपये जमा करने पर निर्भर है। आदेश में उपराज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि वे सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन एक समिति गठित करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना अनुमति के कोई भी कोचिंग सेंटर न चल सकें।

पीठ ने कहा कि अधिकारियों को राजधानी में कोचिंग सेंटरों के लिए जगह भी बनानी चाहिए। मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर में 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद राव के आईएएस स्टडी सर्किल की बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, बिहार की तान्या सोनी और केरल के नेविन डेल्विन की डूबने से मौत हो गई थी।

बेसमेंट के सह-मालिकों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वे केवल बेसमेंट के मकान मालिक हैं, जिसे कोचिंग सेंटर को किराये के आधार पर दिया गया था और इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सीबीआई ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और स्वतंत्र गवाहों की जांच होने तक आरोपियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए।

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