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बिहार के ध्यानार्थ ::: लैंड फॉर जॉब मामला : लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को हाईकोर्ट ने जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के सहयोगी अमित कात्याल को नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी है। कात्याल को ईडी ने 11 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 17 Sep 2024 10:57 AM
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नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कात्याल को लंबी सुनवाई के बाद जमानत दी।

कात्याल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 नवंबर, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कात्याल ने राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की ओर से नौकरी के इच्छुक कई लोगों से जमीन हासिल की।

ईडी ने दावा किया है कि कात्याल एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के निदेशक थे, जिसने लालू प्रसाद की ओर से उम्मीदवारों से जमीन हासिल की थी। इस मामले में राजद सुप्रीमो के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी आरोपी है। इससे पहले 22 मई को एक निचली अदालत ने कात्याल की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्हें राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

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