आबकारी नीति मामले में व्यावसायी अमित अरोड़ा और अमनदीप ढल को जमानत मिली
आबकारी नीति - आबकारी मामले में अरोड़ा और अमनदीन को जमानत नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता।
नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले से जुड़े धनशोधन केस में व्यावसायी अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दोनों आरोपियों को जमानत दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया। गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा को ईडी ने 29 नवंबर, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया।
सीबीआई ने दावा किया था कि अरोड़ा आप नेता मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी थे और दोनों शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अवैध धन के प्रबंधन और उपयोग में सक्रिय रूप से शामिल थे। ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची थी और वह शराब नीति के निर्माण में शामिल थे। साथ ही, आप को रिश्वत देने और साउथ ग्रुप द्वारा इसकी भरपाई करने में मदद कर रहे थे। उन्हें पिछले साल मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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