Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीDelaware Supreme Court Rules on Byju s Default Case

बायजूस ने ऋण समझौते के तहत चूक की

डेलावेयर के सर्वोच्च न्यायालय ने बायजूस के 'टर्म लोन बी' में चूक होने की पुष्टि की। अमेरिकी ऋणदाताओं ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, जिससे उन्हें कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार मिला। बायजूस ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 24 Sep 2024 04:27 PM
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नई दिल्ली। डेलावेयर के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस ने 'टर्म लोन बी' की चूक की है। बायजूस के अमेरिकी ऋणदाताओं ने मंगलवार को कहा कि डेलावेयर के सर्वोच्च न्यायालय ने 'डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी' के फैसले का बरकरार रखा। उसने अपने फैसले में कहा कि बायजूस के ऋणदाताओं तथा उनके प्रशासनिक एजेंट ग्लास ट्रस्ट को कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। बायजूस ने अपनी मूल कंपनी बायजूस अल्फा के जरिये अमेरिकी ऋणदाताओं से 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज जुटाया था।

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