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दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का लाभ किन महिलाओं को नहीं मिलेगा, 3 शर्तें तय समझिए

Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द ही महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता वाली स्कीम की शुरुआत करने जा रही है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 1 March 2025 12:08 PM
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दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का लाभ किन महिलाओं को नहीं मिलेगा, 3 शर्तें तय समझिए

Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार जल्द ही महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता वाली स्कीम की शुरुआत करने जा रही है। चुनावी वादे के मुताबिक भाजपा सरकार 'महिला समृद्धि योजना' लॉन्च करेगी जिसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को योजना के लिए नियम-शर्तें तय करने को कहा है। इसके अलावा सरकार इसके लिए जरूरी फंड के इंतजाम में भी लगी हुई है।

महिला समृद्धि योजना को लेकर चल स्टडी के बीच हमने भाजपा शासित कुछ और राज्यों की नियमों और शर्तों को देखा। दिल्ली से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में भाजपा की सरकारें महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की योजनाएं चला रही है। जिस तरह दिल्ली में यह गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए योजना चलाने का वादा किया गया है, उसी तरह इन राज्यों में भी गरीब परिवारों की महिलाओं को यह मदद दी जा रही है। संभव है कि जिस तरह की शर्तें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में हैं, वैसी ही दिल्ली में भी हो सकती हैं।

परिवार की आमदनी वाली शर्त

मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, छत्तीसगढ़ की महतारी वंदना योजना और ओडिशा में सुभद्रा योजना का लाभ उन महिलाओं को मिल रहा है जिनके परिवारों की वार्षिक आमदनी 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इसी तरह दिल्ली में भी परिवार की एक निश्चित आमदनी तय की जाएगी, जिसके दायरे में आने वाले परिवारों की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, दिल्ली में यह सीमा 2.5 लाख रुपए से अधिक की हो सकती है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 4.6 लाख रुपए से अधिक है।

परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो

छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना में एक शर्त यह भी है कि परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार या स्थानीय निकाय में प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्ग का कर्मचारी ना हो। इस तरह ओडिशा में भी सुभद्रा योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है जो खुद या उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या फिर रिटायर्ड है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना में भी उन महिलाओं को अपात्र बताया गया है- जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्‍डल/ स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। दिल्ली में भी यह शर्त लगाई जाएगी, यह बात तय है।

परिवार में कोई इनकम टैक्सपेयर ना हो

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तीनों ही राज्यों में एक शर्त यह भी रखी गई है कि महिला स्वंय या उसके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्सपेयर ना हो। दिल्ली में भी यह संभव है।

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