दिल्ली पुलिस के 23 अधिकारियों को एलजी से मिली स्पेशल पावर, अधिसूचना जारी; क्या करेंगे काम
Delhi Police: दिल्ली पुलिस के 23 अधिकारियों को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्पेशल पावर दी है। अब ये अधिकारी सोशल मीडिया से गलत सामग्रियों को हटा सकेंगे। इसे लेकर एलजी ने एक 26 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की है।
दिल्ली पुलिस के 23 अधिकारियों को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्पेशल पावर दी है। अब ये अधिकारी सोशल मीडिया से गलत सामग्रियों को हटा सकेंगे। इसे लेकर एलजी ने एक 26 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की है। जिसके अनुसार, उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत गलत सामग्री को हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य मध्यस्थों को 'टेकडाउन आदेश' (हटाने) जारी करने के लिए कम से कम 23 वरिष्ठ दिल्ली पुलिस अधिकारियों को शक्ति दी है।
अधिसूचना में कहा गया है कि इन कार्यों को करने के लिए दिल्ली पुलिस को दिल्ली एनसीटी की 'नोडल एजेंसी' के रूप में नामित किया गया है। आईटी अधिनियम की धारा 79 (3) (बी) में कहा गया है कि मध्यस्थ (जैसे फेसबुक, यूट्यूब, जियो, क्लाउडफ्लेयर) थर्ड पार्टी कंटेट के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं यदि वे 'उपयुक्त' सरकार या 'उसकी एजेंसी' द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद सामग्री को हटाने में विफल रहते हैं। यह इस प्रावधान के तहत बहुत कम राजपत्र अधिसूचनाओं में से एक है जो इतने अधिकारियों को टेक डाउन आदेश जारी करने का अधिकार देती है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जहां भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को इस प्रावधान के अंतर्गत नामित (डेसिगनेट) किया है, वहीं रक्षा मंत्रालय, जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों ने केवल एक अधिकारी को अधिसूचित (नोटिफाई) किया है।
दिल्ली के गृह विभाग द्वारा 26 दिसंबर, 2024 को दिल्ली राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार, एलजी ने जिलों के डीसीपी, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ), आर्थिक अपराध शाखा, क्राइम, स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेलवे और मेट्रो को 'अपने अधिकार क्षेत्र में दर्ज मामलों से संबंधित नोटिस जारी करने और मध्यस्थ द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर रिसोर्स में मौजूद या उससे जुड़ी सूचना, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक के मामलों को टेक डाउन करने के लिए अधिसूचित किया है।'