मतदान के दिन अवकाश रहने पर नहीं कटेगा कर्मचारियों का वेतन: जिला निर्वाचन अधिकारी
राज्य सरकार के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। फैक्ट्रियों, निजी कार्यालयों और दुकानों के कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। चुनाव के दौरान शराब ठेके और होटलों में शराब...
पलवल। राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। अवका के दौरान कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। इसी तरह फैक्ट्रियों, निजी कार्यालयों और दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का भी अवकाश रहने पर वेतन नहीं काटा जा सकेगा। ताकि, लोग ज्यादा से ज्यादा चुनाव में भागीदारी कर सकें। वहीं मतदान और मतगणना के दौरान शराब ठेके बंद रहेंगे । होटलों में भी शराब परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि जिले में एक अक्तूबर को मतदान और चार अक्तूबर को मतगणना होगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक अक्तूबर को मतदान और चार अक्तूबर को मतगणना वाले दिन ड्राई-डे रहेगा। इसका उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी के बारे में जानकारी देते हुए जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि किसी भी होटल में शराब बेचने या परोसने पर भी प्रतिबंध रहेगा। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने, परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और होटल शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी उक्त दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा और उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों पर रोक लगाई जाएगी।
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