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Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Delhi HC refuses bail to British national Jagtar Singh Johal in UAPA cases

UAPA मामलों में आरोपी ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह को जमानत नहीं, कोर्ट ने कही ये बात

  • अदालत ने कहा कि जांच पंजाब पुलिस से NIA को तब सौंपी गई थी जब यह पहचान हुई कि ये अपराध एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था।

Sourabh Jain भाषा, नई दिल्लीWed, 18 Sep 2024 07:25 PM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को ब्रिटिश सिख नागरिक जगतार सिंह जोहल को आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस प्रतिभा एम.सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने जोहल द्वारा अधीनस्थ अदालत के आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उसे 2016-2017 में पंजाब के लुधियाना और जालंधर जिलों में कथित लक्षित हत्याओं और हत्या की कोशिशों से संबंधित NIA (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) द्वारा जांच किए जा रहे सात मामलों में राहत देने से इनकार कर दिया गया था।

अदालत ने कहा कि जांच पंजाब पुलिस से NIA को तब सौंपी गई थी जब यह पहचान हुई कि ये अपराध एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था जिसका उद्देश्य राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को अस्थिर करना था। याचिकाओं का विरोध करते हुए NIA ने दावा किया कि नवंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया जोहल अत्यधिक कट्टरपंथी था और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) का सक्रिय सदस्य था।

यह आरोप लगाया गया कि मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक होने के नाते, आरोपी ने धन मुहैया कराया जिसका उपयोग दो शूटरों द्वारा हथियार खरीदने के लिए किया गया। पीठ में न्यायमूर्ति अमित शर्मा भी शामिल थे। पीठ ने कानून के तहत स्वीकार्य अवधि से परे दायर की गई पांच अपीलों को खारिज कर दिया। अन्य दो मामलों में अपीलों को पीठ ने गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया।

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