केजरीवाल की याचिका पर ED को कोर्ट का नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब; शराब घोटाले से जुड़ा है केस
दिल्ली की एक अदालत ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें ‘आप’ नेता ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी की कॉपी मांगी है।
राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल ने अपनी याचिका में कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी की कॉपी मांगी है।
स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की उस याचिका पर शनिवार को यह निर्देश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें मंजूरी की कॉपी नहीं दी गई है।
केजरीवाल ने अपनी याचिका में बताया कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि चार्जशीट दाखिल करते समय संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी ले ली गई थी।
जज कावेरी बावेजा ने इस पर ईडी को नोटिस जारी किया और उसे 26 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई की तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
कथित मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एक मामले से पैदा हुआ है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश के बाद दर्ज किया गया था।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी केजरीवाल को बेल
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को जमानत दी थी। केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने के समान है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी थी। ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में 21 मार्च 2023 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।