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Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Consumer Commission imposed Rs 25000 fine on a Gurugram restaurant for not serving cold water to customers

ग्राहकों को ठंडा पानी नहीं देना पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट पर ठोका जुर्माना

ग्राहकों को ठंडा पानी नहीं देना और उनके लिए एसी नहीं चलाना गुरुग्राम के एक रेस्तरां मालिक को काफी महंगा पड़ गया। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस मामले में रेस्तरां पर जुर्माना ठोका है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSat, 17 Aug 2024 08:52 AM
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ग्राहकों को ठंडा पानी नहीं देना और उनके लिए एसी नहीं चलाना गुरुग्राम के एक रेस्तरां मालिक को काफी महंगा पड़ गया। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस मामले में रेस्तरां पर जुर्माना ठोका है। 

जानकारी के अनुसार, शादी की वर्षगांठ के मौके पर स्थानीय रेस्तरां में पार्टी करने पहुंचे एक दंपती को गर्मी के चलते खराब अनुभव का सामना करना पड़ा। इस दौरान रेस्तरां में एसी नहीं चलने और ठंडा पानी नहीं मिलने से उन्हें काफी परेशानी हुई। महिला ने रेस्तरां संचालक से व्यवस्था ठीक करने को भी कहां, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं किया गया। ऐसे में उनको काफी दिक्कतें भी हुईं।

इसके बाद उस महिला ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में रेस्तरां की खराब सेवाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई। उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रेस्तरां को उस महिला को पार्टी के दौरान खराब सेवाएं देने का दोषी पाया। आयोग न इस मामले में रेस्तरां संचालक को याचिकाकर्ता महिला को 25 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही महिला को कानूनी खर्च होने पर व्यय हुए 11 हजार रुपये भी मिलेंगे। 

बता दें कि, गुरुग्राम सेक्टर-91 निवासी दीपिका जैन ने अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने शादी की वर्षगांठ पर पार्टी के लिए सेक्टर-15 पार्ट-दो में 14 जुलाई 2023 को 32 एवेन्यू में हाउस ऑफ सेलेस्टे रेस्तरां बुक किया था। उन्होंने 13 लोगों के लिए डिनर पार्टी बुक की थी। उनका कहना था कि रेस्तरां में एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा था। इसको लेकर कई बार शिकायत करने पर उन्हें केवल एक पंखा दिया गया। इसके साथ ही ठंडा पानी तक नहीं दिया गया। 

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