आप नेता नरेश बाल्यान से जुड़ा केस राउज एवेन्यु कोर्ट में ट्रांसफर, दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को द्वारका कोर्ट से राउज एवेन्यू कोर्ट में आप नेता और एमएलए नरेश बाल्यान से जुड़ा केस ट्रांसफर कर दिया। यह केस महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम से जुड़ा था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को द्वारका कोर्ट से राउज एवेन्यू कोर्ट में आप नेता और एमएलए नरेश बाल्यान से जुड़ा केस ट्रांसफर कर दिया। यह केस महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम से जुड़ा था। न्यायाधीश मनोज कुमार ओहरी ने दोनों आरोपियों के वकील की तरफ से दलील दिए जाने के बाद यह आदेश पारित किया।
अदालत दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें सभी आरोपियों के मामले को द्वारका की निचली अदालत से राउज एवेन्यू की विशेष एमपी/एमएलए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। पुलिस के अनुसार, सह-आरोपी बाल्यान के लिए रिमांड आदि की मांग करने वाले आवेदनों पर राउज एवेन्यू जिला न्यायालयों में एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत द्वारा सुनवाई की जा रही थी। वहीं अन्य से संबंधित इसी तरह के आवेदन द्वारका में निर्दिष्ट मकोका अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किए जा रहे थे।
अभियोजक ने दलील दी कि एक एफआईआर के संदर्भ में दो अलग-अलग अदालतों में कार्यवाही नहीं हो सकती और इसलिए सांसदों/विधायकों से निपटने वाली विशेष अदालत को सभी आरोपियों से निपटना चाहिए। उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि विधायक नरेश बाल्यान के मामले में पिछली कार्यवाही राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत में होने की बात कही गई है, इसलिए मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित हो जाता है और आगे की कोई भी कार्यवाही संबंधित प्रधान और जिला न्यायाधीश द्वारा आवंटित की जाएगी।
अदालत के निर्देश के अनुसार, आरोपी रोहित और सचिन चिकारा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही हाईकोर्ट में पेश किया गया। दूसरे आरोपी रितिक की ओर से पेश हुए वकील ने भी कहा कि अगर मामला विशेष अदालत को भेजा जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कथित संगठित अपराध के लिए मकोका मामले में बालियान को 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया था, जिस दिन उन्हें कथित जबरन वसूली के एक मामले में अदालत ने जमानत दी थी।