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दिल्ली में पलूशन पर इमरजेंसी मीटिंग, लागू हो सकती हैं GRAP- 2 की पाबंदियां; 12 तरह के ऐक्शन

  • वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की बैठक में इस बात की समीक्षा की जाएगी कि दिल्ली- एनसीआर में ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया जाए या नहीं। बता दें कि ग्रैप का पहला चरण पहले से ही लागू है।

Devesh Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टाइम्सMon, 21 Oct 2024 01:40 PM
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दिल्ली- एनसीआर में हवा की सेहत दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है। सोमवार को वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) 'बहुत खराब' की श्रेणी में दर्ज की गई है। सुबह 11 बजे यह 307 था। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, गुरुवार तक एक्यूआई 300 से अधिक बना रहेगा। तापमान में गिरावट के साथ-साथ पलूशन और बढ़ता जाएगा। ऐसे में आज (सोमवार) को बढ़ते पलूशन को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की बैठक में इस बात की समीक्षा की जाएगी कि दिल्ली- एनसीआर में ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया जाए या नहीं। बता दें कि यहां ग्रैप का पहला चरण पहले से ही लागू है। दूसरे चरण के तहत कुल 12 तरह के ऐक्शन की बात की गई है।

लागू हो सकती हैं GRAP- 2 की पाबंदियां

इमरजेंसी बैठक के बाद अगर ग्रैप का दूसरा चरण लागू होता है तो दिल्ली- एनसीआर में कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाएंगी। इन पाबंदियों में डीजल जनरेटर पर सख्ती के साथ बैन रहेगा। पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि लोग अपने प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल कम करें और बस या मेट्रो से यात्रा करें। ग्रैप- 2 के तहत कुल 12 तरह के ऐक्शन की बात की गई है। नीचे एक-एक कर पूरी लिस्ट देखिए…

1. रोजाना सड़कों की सफाई की जाएगी। इसके लिए वैक्यूम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा।

2. सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। जहां एक्यूआई ज्यादा है वहां इस चीज का खास ध्यान रखा जाएगा।

3. निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि वहां धूल नियंत्रण के उपाय अपनाए जा रहे हैं या नहीं। कमी पाने पर सख्त ऐक्शन ली जाएगी।

4. कोयले और जलाऊ लकड़ी के इस्तेमाल पर बैन रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, आदि में तंदूर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा।

5. होटल और रेस्टोरेंट को केवल बिजली और गैस आधारित उपकरण इस्तेमाल करने का परमिशन रहेगा।

6. बिजली काटने की मनाही रहेगी। ताकि लोग जेनरेटर का इस्तेमाल न करें।

7. डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर बैन रहेगा। हालांकि यह नियम आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं की स्थिति में लागू नहीं होगा।

8. यातायात प्रभावित न हो और जाम की स्थिति न बने इसके लिए पर्याप्त संख्या में यातायात कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

9. अखबार, टीवी और रेडियो पर बढ़ते पलूशन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। उन्हें एक्यूआई के बारे में जानकारी दी जाएगी और किन नियमों का पालन करना है यह भी बताया जाएगा।

10. पार्किंग शुल्क बढ़ा दी जाएगी।

11. सीएनजी/इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को और सुचारू बनाया जाएगा।

12. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सुरक्षाकर्मियों को हीटर देना होगा। ताकि वह ठंड की स्थिति में लकड़ी से आग न जलाएं।

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