5 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या, अदालत ने दोषी को सुनाई सजा-ए-मौत
- सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, ‘आज अदालत ने गुराप की छोटी बच्ची से बलात्कार और हत्या करने वाले दोषी को मौत की सजा सुनाई है और मैं इसके लिए न्यायपालिका को धन्यवाद देती हूं।’
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की पोस्को अदालत ने 5 वर्षीय बच्ची से बलात्कार-हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई। पिछले साल नवंबर में हुए इस जघन्य अपराध के ठीक 54 दिन बाद न्यायाधीश चंद्रप्रभा भट्टाचार्य ने अशोक सिन्हा ने यह फैसला सुनाया। मालूम हो कि हुगली जिले के गुराप का यह मामला था। छोटी बच्ची से ऐसी बर्बरता का खबर सामने आते ही काफी हंगामा मचा था और लोगों ने न्याय पाने के लिए जोरदार आवाज उठाई थी। शुक्रवार को आए अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने त्वरित न्याय का स्वागत किया।
सीएम ममता ने एक्स पर लिखा, 'आज अदालत ने गुराप की छोटी बच्ची से बलात्कार और हत्या करने वाले दोषी को मौत की सजा सुनाई है और मैं इसके लिए न्यायपालिका को धन्यवाद देती हूं। मैं हुगली ग्रामीण जिला पुलिस को उनकी त्वरित कार्रवाई और गहन जांच के लिए धन्यवाद देती हूं जिसने 54 दिनों में त्वरित सुनवाई और सजा सुनिश्चित की। मेरा दिल उनके परिवार के साथ है और मैं उनका दर्द और लालसा साझा करती हूं।' उन्होंने कहा कि बलात्कारी के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। साथ मिलकर, हम कड़े कानूनों, सामाजिक सुधारों, प्रभावी और अक्षम्य प्रशासन के माध्यम से इसे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित बनाएंगे। ऐसा कोई भी अपराध बख्शा नहीं जाएगा।'
पोती की 5 वर्षीय सहेली से दुष्कर्म करने का आरोप
दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक व्यक्ति को अपनी पोती की 5 वर्षीय सहेली के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। हनुमानताल पुलिस थाने की निरीक्षक संगीता चौधरी ने बताया कि बुधवार को लड़की 42 वर्षीय आरोपी के घर गई थी, जब वह अकेला था। चौधरी ने बताया, 'वह आरोपी की पोती की दोस्त है और अक्सर उसके घर खेलने जाती थी। बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने उसे चिप्स खरीदने के लिए पैसे दिए। जब वह घर लौटी तो उसने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिन्होंने पुलिस से संपर्क किया।' अधिकारी ने बताया कि उसे बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।