नहीं तो हमें ही कुछ करना होगा… तमिलनाडु में सरकार-गवर्नर की अनबन पर सुप्रीम कोर्ट ने चेताया
- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में सरकार और राज्यपाल के बीच चल रही अनबन को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK राज्यपाल आर एन रवि पर जानबूझकर विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने और राज्य के विकास को बाधित करने का आरोप लगाती रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK और राज्यपाल आरएन रवि को महीनों से चल रही अनबन को जल्द से जल्द सुलझाने की चेतावनी दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दोनों पक्षों को इस पर जल्दी ही समाधान निकालना होगा नहीं तो कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर भी जल्द कोई सहमति बनाने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एसबी पारदीवाला की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा, "इस मामले की अगली तारीख यानी अगली सुनवाई तक अगर यह हल हो जाता है, तो ठीक है। नहीं तो हम इसे हल कर देंगे।" गौरतलब है कि तमिलनाडु में राज्यपाल ने उन विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिए हैं जिससे राज्य में गवर्नर की शक्तियां कथित तौर पर कम हो जाएंगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने आर एन रवि पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पिछले साल राज्यपाल रवि ने तमिलनाडु ने राज्य के कुछ विश्वविद्यालय के कुलपतियों के नाम तय करने के लिए कमिटी बनाई थी। राज्य सरकार ने इसे अवैध बताते हुए अदालत का रुख किया था। इससे पहले डीएमके ने कोर्ट का रुख कर राज्यपाल को कई विधेयकों को मंजूरी देने के निर्देश देने की मांग की थी। राज्य सरकार ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त राज्यपाल आर एन रवि पर जानबूझकर विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने और राज्य के विकास को बाधित करने का आरोप लगाया है।