Hindi Newsदेश न्यूज़Why BJP leader requesting Delhi High Court against YouTube channel creators says people mocking him over Noida Court assault - India Hindi News

यूट्यूब चैनल वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मीलॉर्ड, कुछ कीजिए.. BJP नेता की हाई कोर्ट से गुहार

Delhi High Court: यूट्यूब चैनलों और पत्रकारों की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि उन्होंने केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग किया है और ऐसा करना पत्रकारिता के काम में कुछ भी गलत नहीं

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 April 2024 11:40 PM
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केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक मानहानि की याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि नोएडा कोर्ट में उनके साथ हुई कथित बदसलूकी से जुड़े वीडियोज को यूट्यूब चैनलों से हटाने का आदेश पारित किया जाय। सोमवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस नीना बंसल कृष्णा अब 10 अप्रैल को फैसला सुनाएंगी।

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की तरफ से वरिष्ठ वकील संदीप सेठी और राघव अवस्थी ने मामले की पैरवी की। हालांकि, भाटिया ने भी खुद अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी दलीलें पेश कीं। इस दौरान भाटिया ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई कि यूट्यूब चैनल वाले उन वीडियोज के जरिए उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इससे उनकी प्रतिष्ठा का ठेस पहुंच रही है।

गौरव भाटिया ने अपनी दलील में कहा कि इन वीडियो के पीछे एक गुप्त उद्देश्य है और उसका एकमात्र मकसद उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हर पल जब भी वीडियो/ पोस्ट ऑनलाइन होता है, तब उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा होता है। भाटिया ने कोर्ट को बताया कि यूट्यूब के एक वीडियो में एक एंकर हंस रहे हैं।

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भाटिया ने अदालत से कहा, "वे लोग उस व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना एक मुकाम बनाया है।" उन्होंने कहा कि वीडियो में उस राजनीतिक दल (भाजपा) का संदर्भ दिया जा रहा है, जिससे वह जुड़े हैं, जबकि उनकी राजनीतिक संबद्धता का इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है।

इस बीच, यूट्यूब चैनलों और पत्रकारों की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि उन्होंने केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग किया है और ऐसा करना पत्रकारिता के काम में गलत नहीं है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पत्रकारों को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

हाई कोर्ट ने 5 अप्रैल को यूट्यूब चैनल आर्टिकल 19 इंडिया (पत्रकार नवीन कुमार द्वारा संचालित), द न्यूज लॉन्चर, बीबीआई न्यूज के साथ-साथ कॉमेडियन राजीव निगम को भी इस मामले में नोटिस जारी किया था। इनके अलावा एक्स (ट्विटर) हैंडलर संदीप सिंह, विजय यादव, नेटफ्लिक्स, सुनीता जाधव, अभिनेता पंकज त्रिपाठी के पैरोडी अकाउंट, दाऊद नदाफ, द्रखत्रा और वायरस बाबा इंडिया वाला को भी नोटिस जारी किया गया था।

अपने मानहानि वाले मुकदमे में भाटिया ने कहा कि 20 मार्च, 2024 को गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जहां जज की मौजूदगी में एक वकील ने उनके वकील का बैंड छीन लिया था। उसी दिन, यूट्यूब चैनल आर्टिकल 19 ने एक वीडियो अपलोड किया, जिसका शीर्षक था "पुलिस वकीलों से छुड़ाती, गौरव भाटिया की धुलाई हो चुकी थी"। इसके अलावा यूट्यूब चैनल न्यूज़ लॉन्चर ने एक वीडियो अपलोड किया, जिसका शीर्षक था, "बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को वकीलों ने कूट दिया, गोदी मीडिया मुंह छुपाती फिर रही।"

बीबीआई न्यूज़ के एक वीडियो का शीर्षक था "गौरव भाटिया के साथ वकीलों की नोक झोक, गौरव भाटिया का फनी मीम्स वायरल वीडियो।" मुकदमे में अन्य चैनलों द्वारा बनाए गए वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट का विवरण भी जोड़ा गया है। मुक़दमे में तर्क दिया गया कि वीडियो को सैकड़ों-हजारों बार देखा गया है और ये अपमानजनक प्रकृति के हैं।

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