Supreme Court of India: वकील पर भड़क गए CJI डीवाई चंद्रचूड़, बोले- कैसा आदमी होगा जो इतना भी नहीं कर पाएगा
Supreme Court of India: सीजेआई ने कहा, 'उन्होंने सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 45 रखा है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए 40 रखा है। कैसा वकील होगा, जो इतने नंबर भी नहीं ला सकता?
Supreme Court of India: गर्मी की छुट्टियों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। मंगलवार को एक वकील साहब अदालत के सामने कट ऑफ कम करने की मांग लेकर पहुंच गए। इस याचिका को देख भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ बेहद नाराज हो गए। इतना ही नहीं उन्होंने वकील को बार में शामिल होने के लिए ज्यादा पढ़ाई करने की सलाह दी है।
सुप्रीम कोर्ट में AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का कट ऑफ करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज हो गई। LiveLaw की रिपोर्ट के मुताबिक, CJI चंद्रचूड़ ने पाया है कि कट ऑफ करने से बार में शामिल होने वाले वकीलों की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। उन्होंने कट ऑफ करने की मांग और याचिका को खारिज कर दिया है।
सीजेआई ने कहा, 'उन्होंने सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 45 रखा है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए 40 रखा है। कैसा वकील होगा, जो इतने नंबर भी नहीं ला सकता? आप इसे कम करके 40 और 35 करने की मांग कर रहे हैं।' इसके बाद सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा, 'पढ़ो भाई।' हाल ही में एक RTI के जवाब में साफ हुआ है कि साल 2023 के AIBE परीक्षा में 50 फीसदी से ज्यादा उम्मीदवार फेल हो गए थे।
सोमवार को भी एक याचिका पर भड़क गए थे सीजेआई
अदालत का सामना साइबर आतंकवाद से जुड़ी एक PIL से भी हुआ। इसे देखकर CJI चंद्रचूड़ ने कहा, 'जब हम सोमवार और शुक्रवार को आपकी तरफ से दाखिल PILs सुनते हैं, तो हमें कुछ हास्यपूर्ण राहत मिलती है। आज आपके पास कानून हैं और इन सब मामलों से निपटने के लिए सरकार भी है। यह न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं आता है।'