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सुप्रीम कोर्ट में बन सकता है इतिहास, पहली बार एक साथ होंगे तीन दलित जज; कॉलेजियम की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य दलित समुदाय से आने वाले दो जजों के नाम बी आर गवई और सी टी रविकुमार हैं। जस्टिस वराले को 18 जुलाई, 2008 को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Jan 2024 05:10 PM
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सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को शीर्ष अदालत के जज के रूप में प्रमोट करने की सिफारिश की है। यदि पीबी वराले के नाम को सरकार की हरी झंडी मिल जाती है तो इतिहास में यह पहली बार होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ तीन जज दलित समुदाय से होंगे।

जस्टिस वराले के अलावा सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य दलित समुदाय से आने वाले दो जजों के नाम बी आर गवई और सी टी रविकुमार हैं। जस्टिस वराले को 18 जुलाई, 2008 को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और 15 अक्टूबर, 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में प्रमोट किया गया था। कॉलेजियम के अनुसार, न्यायमूर्ति वराले ने न्यायाधीश के रूप में काफी अनुभव प्राप्त किया। न्यायमूर्ति वराले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में क्रमांक 6 पर है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वरिष्ठता में, वह सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।

शुक्रवार को हुई एक बैठक में, कॉलेजियम जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे, ने इस तथ्य पर विचार किया कि पीबी वराले हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक हैं और हाई कोर्ट के एकमात्र अनुसूचित जाति के मुख्य न्यायाधीश हैं।

कॉलेजियम ने कहा, "हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में बॉम्बे हाई कोर्ट के तीन जज हैं। इसलिए, कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया जाए।'' 25 दिसंबर, 2023 को जस्टिस संजय किशन कौल का रिटायरमेंट हो गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जज की जगह खाली हुई थी। इसी वजह से यह सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि न्यायाधीशों का कार्यभार काफी बढ़ गया है, यह सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है कि कोर्ट में पूरे न्यायाधीश हों। इसलिए, कॉलेजियम ने एक नाम की सिफारिश करके एकमात्र मौजूदा रिक्ति को भरने का फैसला किया है।

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