जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल: 5 व्यक्तियों को सुनाई गई 10 वर्ष की सज़ा
सीबीआई की एक अदालत ने 2006 के जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल मामले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक पूर्व डीआईजी सहित पांच व्यक्तियों को आज 10 वर्ष की सजा सुनायी। सजा यहां विशेष सीबीआई न्यायाधीश...
सीबीआई की एक अदालत ने 2006 के जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल मामले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक पूर्व डीआईजी सहित पांच व्यक्तियों को आज 10 वर्ष की सजा सुनायी। सजा यहां विशेष सीबीआई न्यायाधीश गगनगीत कौर ने सुनायी।
जिन व्यक्तियों को सजा सुनायी गई है उनमें बीएसएफ के पूर्व उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के . सी . पाधी , जम्मू कश्मीर के पूर्व उपाधीक्षक मोहम्मद अशरफ मीर और तीन अन्य ... मकसूद अहमद , शबीर अहमद लांगू और शबीर अहमद लावाय शामिल हैं।
अदालत ने इसके साथ ही पाधी और मीर पर एक .. एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर उन्हें एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अदालत ने इसके साथ ही अहमद , लांगू और लावाय पर 50..50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया और यदि वे इसका भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने पांचों को 30 मई को मामले में दोषी करार दिया था।
अदालत ने दो दोषियों को बरी कर दिया था जिनमें जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाधिवक्ता शामिल थे। जम्मू कश्मीर का सेक्स स्कैंडल 2006 में तब मीडिया में सुर्खियां बना था जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने दो सीडी बरामद की थी जिसमें कश्मीरी नाबालिगों का यौन उत्पीड़न करते दिखाया गया था। इन पांच व्यक्तियों को रणबीर दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया।
मुख्य आरोपी सबीना और उसके पति अब्दुल हामिद बुल्ला जो कथित रूप से एक वेश्यालय चलाते थे, उनकी सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। जांच के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेक्स स्कैंडल में कथित संलिप्तता के लिए 56 संदिग्धों की एक सूची तैयार की जिसमें कुछ हाई-प्रोफाइल लोग भी शामिल थे। मामला 2006 में तब सीबीआई को सौंप दिया गया था जब इसमें कुछ मंत्रियों के भी नाम आये थे।
उच्चतम न्यायालय ने उसी वर्ष बाद में मामले को चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया था। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2009 में तब अपना इस्तीफा सौंप दिया था जब एक विपक्षी नेता ने उन्हें मामले से जोड़ा था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने यद्यपि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था।
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