Court says Wife is not just helper of husband her individual identity aspirations remain intact - India Hindi News पत्नी केवल पति की सहायक नहीं, उसे अपने सपने पूरे करने का बराबर अधिकार; कोर्ट की अहम टिप्पणी, India Hindi News - Hindustan
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पत्नी केवल पति की सहायक नहीं, उसे अपने सपने पूरे करने का बराबर अधिकार; कोर्ट की अहम टिप्पणी

जस्टिस नजमी वजीरी ने एक मकान मालिक की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें निचली अदालत की ओर से उसके किराएदार को बेदखल करने की याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई है।

Niteesh Kumar भाषा, नई दिल्लीTue, 11 July 2023 12:07 AM
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पत्नी केवल पति की सहायक नहीं, उसे अपने सपने पूरे करने का बराबर अधिकार; कोर्ट की अहम टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने पति और पत्नी के रिश्ते को लेकर सोमवार को अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि एक पत्नी अपने पति की सहायक मात्र नहीं है और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने या सार्थक सामाजिक कार्य करने के अपने सपनों व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिकार बरकरार रखती है। जस्टिस नजमी वजीरी ने एक मकान मालिक की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें निचली अदालत की ओर से उसके किराएदार को बेदखल करने की याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई है।

अदालत ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि पत्नी अपने पति के अधीन है और अपने वित्त से जुड़े सभी विवरण अपने पति को बताने या उसके साथ साझा करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने 7 जुलाई को अपने आदेश में कहा, 'एक पत्नी अपने पति की केवल सहायक नहीं होती है। उसकी पहचान उसके पति की पहचान के साथ विलीन या समाहित नहीं की जा सकती है। कानून की नजर में वह अपनी व्यक्तिगत पहचान बरकरार रखती है।'

याचिकाकर्ता की क्या थी दलील
याचिकाकर्ता मकान मालिक ने सदर बाजार में अपनी दुकान से किराएदार को इस आधार पर बेदखल करने की मांग की थी कि उसकी 2 विवाहित बेटियां बेरोजगार हैं। यह भी कहा गया कि वह अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं के लिए संपत्ति का उपयोग करना चाहती हैं। निचली अदालत ने बेदखली याचिका को कई आधारों पर खारिज कर दिया था। इसमें यह भी शामिल था कि मकान मालिक की पत्नी एक होटल चलाती हैं और उसने इस व्यवसाय के पहलुओं का खुलासा नहीं किया था। निचली अदालत ने पाया था कि याचिकाकर्ता की बेटियां आर्थिक रूप से मजबूत हैं।

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