बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश, अदालत बोली- काफी सबूत हैं
दिल्ली की अदालत ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कुश्ती महासंघ के पूर्व बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न का केस चल रहा है, जिसकी आज सुनवाई थी।
दिल्ली की अदालत ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए काफी सबूत हैं। कुश्ती महासंघ के पूर्व बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न का केस चल रहा है। इस मामले में अब अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने की बात कही है। बृजभूषण के अलावा उनके सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। दोनों के खिलाफ 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दोनों के खिलाफ 5 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न को लेकर सेक्शन 354 और 354A के तहत आरोप तय होंगे। इसके अलावा दो महिला पहलवानों से उत्पीड़न के मामले में सेक्शन 506 (भाग 1) के तहत आरोप तय होंगे।
वहीं छठी महिला पहलवान से उत्पीड़न के मामले से उन्हें बरी कर दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 21 मई को होगी। इस तरह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला आगे बढ़ रहा है। इससे पहले मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट की जज प्रियंका राजपूत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत का कहना था कि फैसला तैयार है, लेकिन उसकी कॉपी में कुछ सुधार करने हैं। इसलिए अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। बता दें कि इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी अपील की थी कि इस मामले में पहले और जांच की जाए। उसके बाद ही आरोप तय किए जाएं।
इस पर अदालत ने कहा था कि हम विचार करेंगे, लेकिन अगली सुनवाई में इससे इनकार कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया था कि जिस दिन यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है, उस दिन वह दिल्ली में नहीं थे। वह सर्बिया गए हुए थे। इसके अलावा उन्होंने कोच विजेंदर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी पेश किया था। गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह फिलहाल कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं, लेकिन उन्हें अब मौका नहीं मिला है। उनकी बजाय बेटे करण भूषण सिंह को भाजपा ने टिकट दिया है।