डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद क्यों नहीं, SC ने थमायी नोटिस; पंजाब सरकार से मांगा जवाब
- सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद देने के आदेश का पालन नहीं करने पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मुख्य सचिव खिलाफ अवमानना याचिका पर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद देने के आदेश का पालन नहीं करने पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मुख्य सचिव खिलाफ अवमानना याचिका पर दी गई है। शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार को शनिवार तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहाकि हम किसान नेता डल्लेवाल के जीवन और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पंजाब सरकार उन्हें चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए। साथ ही कहा गया है कि अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो आपको उससे सख्ती से निपटना होगा।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धुलिया की अवकाशकालीन पीठ ने यह नोटिस जारी की है। बता दें कि डल्लेवाल 26 नवंबर से ही खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वह केंद्र सरकार पर किसानों की मांग के समर्थन में यह हड़ताल कर रहे हैं। इन मांगों में एमएसपी पर कानूनी गारंटी भी शामिल है।
बेंच ने कहाकि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो आपको इससे सख्ती से निपटना होगा। किसी का जीवन दांव पर है। आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए और ऐसा लगता है कि आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को शनिवार तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय शनिवार को मामले में फिर से सुनवाई करेगा।