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पूर्व सीएम केसीआर के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले का कत्ल, चाकुओं से गोद डाला

  • एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजलिंगमूर्ति पर बुधवार को शाम 7:30 बजे उस वक्त चाकूबाजी में मार डाला गया, जब वह मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया और जांच जारी है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबादThu, 20 Feb 2025 11:32 AM
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पूर्व सीएम केसीआर के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले का कत्ल, चाकुओं से गोद डाला

तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले शख्स को मृत पाया गया है। पुलिस ने इस मामले में किसी तरह के राजनीतिक ऐंगल से इनकार किया है। पूर्व सीएम पर शख्स ने मेदीगड्डा बैराज के निर्माण में करप्शन का आरोप लगाया था। यह बैराज कालेश्वरम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उन्हें बुधवार को जयशंकर भुपालपल्ली कस्बे में स्थित अपने घर में मृत पाए गए। उनकी मौत तब हुई, जब गुरुवार को ही इस मामले में अदालत में सुनवाई होनी थी। पुलिस ने इस केस की शुरुआती जांच के आधार पर किसी तरह के राजनीतिक ऐंगल से इनकार किया है। हालांकि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं है बल्कि कत्ल किया गया है।

मृत पाए गए 50 साल के एन. राजलिंगमूर्ति को लेकर दावा किया जा रहा है कि जमीन विवाद से जुड़े मामले में उन पर हमला किया गया, जिसमें वह मारे गए। उन्हें दो अज्ञात लोगों ने चाकू से गोद डाला। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजलिंगमूर्ति पर बुधवार को शाम 7:30 बजे उस वक्त चाकूबाजी में मार डाला गया, जब वह मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस अफसर ने कहा कि हमने हत्या का केस फाइल किया है। शुरुआती जांच में जमीन विवाद की बात सामने आई है।

दरअसल राजलिंगमूर्ति ने अदालत में अक्टूबर 2023 में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि केसीआर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अलावा उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी केस फाइल करने की मांग की थी। केसीआर के भतीजे पर भी केस फाइल करने की मांग हुई थी। केसीआर ने टी. हरीश राव के साथ तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि सेशन जज की ओर से पारित आदेश को सस्पेंड किया जाए। निचली अदालत ने उनके खिलाफ जांच शुरू करने का आदेश दिया था। इसी के खिलाफ केसीआर ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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