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Sanjay Raut Case: किस कांड में फंसे संजय राउत, अब हुई जेल; हुआ था 100 करोड़ का मानहानि केस

  • 12 अप्रैल, 2022 को मेधा ने सामना में एक लेख पढ़ा, जिसमें उनके खिलाफ मीरा भयंदर इलाके में 'टॉयलेट घोटाला' के आरोप लगाए गए थे। इसके कुछ समय बाद ही कई टीवी चैनल और अखबारों में राउत के हवाले से इस खबर को प्रसारित किया था। उन्होंने तब याचिका दाखिल कर 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानThu, 26 Sep 2024 02:12 PM
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Sanjay Raut News: शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के एक केस में जेल की सजा सुनाई गई है। मामला दो साल पुराना है और तब भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा ने राउत के खिलाफ आरोप लगाए थे। उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल कर 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस किया था।

राउत के खिलाफ शिकायत

मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ केस किया था। उनका कहना था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मीरा भयंदर में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने के निराधार और अपमानजनक आरोप लगाए थे। उन्होंने शिकायत की थी, 'आरोपी की तरफ से मीडिया में दिए गए बयान अपमानजनक हैं। आम जनता के सामने मेरी छवि खराब करने के लिए आरोप लगाए गए हैं।'

किरीट सोमैया ने 16 मई, 2022 को जानकारी दी थी कि उनकी पत्नी राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के घोटाले के नाम पर मानहानि और उत्पीड़न का केस करने जा रही हैं। साथ ही पोस्ट एक वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा था, 'बुधवार 18 मई को प्रोफेसर डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया मुंबई सिवड़ी न्यायालय में संजय राउत के विरुद्ध में मानहानि का केस दाखिल करेंगी। भारतीय दंड संहिता (IPC 499, 500) के तहत 2 साल की सजा हो सकती है।'

उन्होंने आगे कहा, ‘संजय राउत ने 100 करोड़ का शौचालय घोटाला। 100 पैसे का घोटाला नहीं हुआ है। एक प्रूफ नहीं, एविडेंस नहीं। सिर्फ दबाव डालने के लिए, आतंकवाद के लिए, एक महिला के ऊपर अत्याचार करना दबाव डालने के विरुद्ध में यह दावा हम बुधवार को दाखिल करेंगे।’

कैसे खुला केस

12 अप्रैल, 2022 को मेधा ने सामना में एक लेख पढ़ा, जिसमें उनके खिलाफ मीरा भयंदर इलाके में 'टॉयलेट घोटाला' के आरोप लगाए गए थे। इसके कुछ समय बाद ही कई टीवी चैनल और अखबारों में राउत के हवाले से इस खबर को प्रसारित किया था। उन्होंने तब याचिका दाखिल कर 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। साथ ही उनके और उनके परिवार के खिलाफ राउत के बोलने पर रोक की मांग की गई थी।

राउत ने क्या कहा था

इंडियन एक्सप्रेस में 16 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, राउत ने कहा था कि वह जल्द ही किरीट सोमैया और उनके परिवार का 100 करोड़ रुपये के टॉयलेट स्कैम का भंडाफोड़ करने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा था, 'मैं सोमैया के किए हुए टॉयलेट स्कैम का भंडाफोड़ करने जा रहा हूं...। यह घोटाला मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र में अन्य जगहों पर हुआ है...। सोमैया और उनके परिवार की तरफ से चलाए जाने वाला युवा प्रतिष्ठान इस शौचालय घोटाले में शामिल है।'

उन्होंने कहा था, 'फडणवीस को भी इस संबंध में कुछ बोलना चाहिए। भाजपा नेता हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। कल मैंने देखा कि फडणवीस शरद पवार के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। उन्हें 100 करोड़ रुपये के INS विक्रांत स्कैम पर भी ट्वीट करना चाहिए, जिसका हम खुलासा करने जा रहे हैं।'

गुरुवार को क्या हुआ

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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