अनुमति लेकर की थी, अब.. पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाला बर्खास्त CRPF जवान
CRPF jawan who married a Pakistani woman: पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले सीआरपीएफ को बल ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। जवान का कहना है कि उसने शादी करने से पहले मुख्यालय को सूचित किया था और अनुमति ली थी। अब वह इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगा।

India pakistan News: पाकिस्तानी महिला से शादी की वजह से चर्चा में आए सीआरपीएफ जवान को सुरक्षा बल ने बर्खास्त कर दिया था। अब बर्खास्तगी के कुछ ही घंटों बाद जवान मुनीर अहमद ने कहा कि पिछले साल शादी करने के पहले उन्होंने बल के मुख्यालय से अनुमति ली थी। अनुमति मिलने के करीब एक महीने बाद उन्होंने शादी की थी। मुनीर ने कहा कि उन्हें यह फैसला मान्य नहीं है, वह इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे।
पीटीआई से बात करते हुए मुनीर ने कहा, "शुरुआत में मुझे मीडिया के माध्यम से ही अपनी बर्खास्तगी की खबर मिली थी। कुछ देर में मेरे पास सीआरपीएफ का एक लेटर भी आ गया, जिसमें मेरी बर्खास्तगी के बारे में बताया गया था। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए एक झटका था क्योंकि शादी के पहले जब मैंने अपने मुख्यालय से पाकिस्तानी महिला से शादी की अनुमित मांगी थी तो मुझे अनुमति मिल गई थी।
इससे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने जवान मुनीर अहमद के मामले में बयान देते हुए कहा था कि अहमद को पाकिस्तानी महिला मीनल खान से ‘छिपाकर’ शादी करने और उसे जानबूझकर वीजा के खत्म होने के बाद भी भारत में शरण देने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। बल की तरफ से कहा गया कि यह हरकतें देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती हैं।
अहमद ने बताई अपनी कहानी
अहमद ने अपने मामले के बारे में बताते हुए कहा, "मैंने सबसे पहले 31 दिसंबर 2022 को पाकिस्तानी महिला से शादी करने की अपनी इच्छा से मुख्यालय को अवगत कराने के लिए पत्र लिखा था। इसमें मुझे पासपोर्ट, शादी का कार्ड और हलफनामे की कॉपी दिखाने के लिए कहा गया। इसके बाद मैंने अपना हलफनामा और अपने माता-पिता, सरपंच और जिला विकास परिषद के सदस्य के हलफनामे भी उचित चैनलों के माध्यम से जमा किए और आखिरकार 30 अप्रैल, 2024 को मुख्यालय से मंजूरी मिल गई।”
उन्होंने कहा कि मैंने जब मुख्यालय से एनओसी मांगा तो वहां से मुझे बताया गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा विदेशी नागरिक से शादी करने के लिए जो औपचारिकताएं होती हैं उन्हें वह पहले ही पूरा कर चुका है।
लॉन्ग टर्म वीजा की हो रही थी बात
मुनीर ने कहा, "इसके बाद हमने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल के माध्यम से ऑनलाइन शादी कर ली। इसके बाद, इसके बाद, मैंने अपनी 72वीं बटालियन में विवाह की तस्वीरें, निकाह के कागजात और विवाह प्रमाणपत्र जमा करवाए। जब वह 28 फरवरी को पहली बार 15 दिनों के वीजा पर भारत आई थी तो हमने मार्च में ही लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन कर दिया था इसके लिए इंटरव्यू जैसी सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई थीं। इसी बीच यह घटना हो गई।"
मुनीर ने बताया कि निर्वासन के कुछ वक्त पहले ही जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी पत्नी के निर्वासन पर रोक लगाकर उन्हें राहत दी है। मुनीर ने कहा कि वह इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और आगामी कुछ दिनों में इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, उन्हें उम्मीद है कि वहां पर उन्हें इंसाफ मिलेगा।
आपको बता दें कि मीनल खान और मुनीर के प्रेम विवाह का मामला तब सामने आया था जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकल जाने का निर्देश दे दिया था। इसके बाद अटारी बॉर्डर पर मीनल ने मीडिया से बात करते हुए अपनी कहानी बताई थी।