एकनाथ शिंदे सरकार ने पलटा उद्धव ठाकरे का फैसला, पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का निलंबन वापस
शिंदे-फडणवीस सरकार ने परमबीर सिंह को बड़ी राहत देते हुए अब महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप वापस ले लिए हैं। वसूली कांड में लगे सभी आरोपों पर सरकार ने वापस ले लिया है।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। शिंदे-फडणवीस सरकार ने परमबीर सिंह को बड़ी राहत देते हुए अब महाराष्ट्र सरकार ने उन पर लगे सभी आरोप वापस ले लिए हैं। इसके अलावा सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन आदेश को भी रद्द कर दिया है। इस संबंध में सरकार ने कहा है कि परमबीर सिंह को ऑन ड्यूटी माना जाए।
सस्पेंशन के बाद बिताए दिन को ड्यूटी माना गया
सरकार के संयुक्त सचिव वेंकटेश भट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि चार्जशीट ऑल इंडिया सर्विस के अनुशासन और अपील नियम, 1969 के नियम 8 के तहत परमबीर सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त) का निलंबन वापस लिया जाता है और केस को बंद किया जाता है।
उनके निलंबन से संबंधित एक अन्य आदेश में कहा गया है, "ऑल इंडिया सर्विस नियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार परमबीर सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त) का निलंबन रद्द किया जाता है और 02/12/2021 से 30/06/2022 तक के निलंबन की अवधि को ड्यूटी पर बिताई गई अवधि माना जाएगा।"
क्या था मामला
परमबीर सिंह पर जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और कदाचार के कई मामले दर्ज थे। एंटीलिया बम केस को गलत तरीके से हैंडल करने के कारण उन्हें मुंबई पुलिस प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। परमबीर सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरफ से पांच अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं थी।