भाजपा नेता की पत्नी के मानहानि मामले में संजय राउत की सजा निलंबित, जमानत भी मिली
- न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को राउत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था।
मुंबई के मझगांव की सत्र अदालत ने शुक्रवार को शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में जमानत दे दी। अदालत ने उनकी 15 दिन की जेल की सजा भी निलंबित कर दी। उन्हें 50,000 रुपये के जमानत बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दी गई। राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था और मानहानि के लिए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को राउत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था। राज्यसभा सदस्य को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई थी और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। बाद में हालांकि अदालत ने सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया था, ताकि वह उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दे सकें।
मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि राउत ने उन पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के संबंध में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। सोमैया के वकील लक्ष्मण कनाल ने कहा, ‘‘राउत व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, इसलिए हमने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने इसे मंजूर कर लिया।’’
(इनपुट एजेंसी)